केजरीवाल द्वारा अकाली वोटरों से की अपील ने आप पार्टी को गंभीर संकट में डाला
केजरीवाल द्वारा अकाली वोटरों से की अपील ने आप पार्टी को गंभीर संकट में डाला
पार्टी की मान्यता रदद होने की संभावना क्योंकि केजरीवाल चुनाव आयोग को धोखा देते पकड़ा गया: दो साल की कैद का सामना करना पड़ सकता है
पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में घपले करने के लिए पीआरए के तहत 6 साल की अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता: सरदार हरचरन सिंह बैंस
अकाली दल ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने खुद कार्रवाई नही की तो हम अदालत में जाएंगें
चंडीगढ़/12फरवरी: शिरोमणी अकाली दल ने आज कहा है कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) आम आदमी पार्टी को स्पष्ट रूप से अयोग्य करार दे सकता है, क्योंकि यह ने केवल आयोग को धोखा देने के लिए पकड़ा गया है , बल्कि यहां तक कि पार्टी के मुख्यिा अरविंद केजरीवाल द्वारा अकाली अकाली वर्करों से अपील करने के मामले में भी धोखा दिया है।
आम आदमी पार्टी और उसके उम्मीदवारों को न केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (पीआरए) के खंड 123 के तहत अयोग्य ठहराया गया, बल्कि ‘‘ भ्रष्ट चुनावी’’ कदाचार में उनकी उनकी संलिप्तता के सबूत के रूप में चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से भी रोक दिया है। भारतीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को निर्देश दिया है कि वह अकाली मतदाताओं से केजरीवाल की अपील का प्रसारण तुरंत बंद कर दे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे की हुई अपील की असली स्क्रिप्ट छिपाकर उन्हे अंधेरे में रखा, जबकि असली स्क्रिप्ट जो उनके द्वारा अकाली समर्थकों को जारी की गई बिल्कूल अलग है। अकाली दल अध्यक्ष के प्रमुख सलाहकार श्री हरचरन बैंस ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है जो किसी राज्य के मंत्री के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा यह किया गया।
यहां पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरदार बैंस ने कहा , ‘‘ इसने हमारे द्वारा लगाए जाने वाले आरोप को सही साबित कर दिया है कि केजरीवाल धोखा और धोखाधड़ी में माहिर हैं और हर मुददे पर झूठ बोलने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यह न केवल चुनाव आयोग के साथ बल्कि पंजाब के लोगों के साथ धोखाधड़ी का सबसे चौंकाने वाला कार्य है। सौभाग्य से पंजाब के लोगों को समय से पता चल गया है कि केजरीवाल लोगों के साथ धोखाधड़ी और पाखंड करने में माहिर हैं , इसका सबूत चुनाव आयोग ने ही मुहैया कराया है’’।
मामले की कानूनी कार्रवाई के बारे में बात करते हुए सरदार बैंस ने कहा,‘‘ हम पहले चुनाव आयोग से उम्मीद करेंगें कि वह आप पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में स्वयं मान्यता रदद कर देंगा और इसके सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर देगा, क्योंकि अपराध का सबूत आयोग द्वारा ही प्रदान किया गया है। लेकिन अगर आयोग किसी कारण से कार्रवाई नही करता है तो हम चुनाव आयोग के आदेश को न्यायालय में लेकर जाएंगें और आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने और तुरंत रदद करने की मांग करेंगें तथा साथ ही जन प्रतिनिधित्व के खंड 123 के तहत पार्टी की मान्यता खत्म करने की भी मांग करेंगें। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग तथा लोगों के साथ किए धोखे के लिए केजरीवाल को दो साल की कैद हो सकती है।
सरदार बैंस ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब पार्टियों तथा ने उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई तथा सबसे बड़ा मामला इंदिरा गंाधी के चुनाव जन प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत 1974 में रदद करने का मामला है। उनपर भी छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी क्योंकि वह प्रधानमंत्री थी तथा उसके पास संसद में बहुमत था इसीलिए उन्होेने देश में इमरजेंसी लगा दी ।
उन्होने कहा कि सौभाग्य से श्री केजरीवाल की बेटी पंजाब में चुनाव प्रचार करने आई थी, जिसकी केजरीवाल झूठी शपथ खाई थी कि वह कभी राजनीति में प्रवेश नही करेंगें तथा न ही कांग्रेस से समझौता करेंगें। उन्होने कहा कि हम पंजाबियों को सिर्फ समझाना चाहते हैं कि केजरीवाल सत्ता के लालच में अपने ही बच्चों की जान जोखिम में डालकर इतना नीचे गिर सकता है तथा बच्चों की झूठी कसम खाना इसका उदाहरण है।